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H.O:- GANDHI GALI GOLGHAR-GORAKHPUR U.P PIN 273001 HELP LINE NO. +919453591912 EMAIL-ID: cibindia11@gmail.com Website: www.cibbureau.in                            Help-Line & Whatsapp No:- 9453591912 (24/7)    Emergency Official No:0551-2209938

विशेष सूचना = सी ० आई ० बी ० एक राष्ट्रीय संगठन है | जिसमे संविधान का अनुपालन करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है| इसके सभी सदस्य अवैतनिक एवं स्वैछा से राष्ट्रीय सेवा हेतु स्वयं संकल्पित है | यदि कोई भी सी ० आई ० बी ० के नाम पर संविधान विरोधी काम करता है, तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा | अनुदान राशि संस्था के खातें में जमा कर रशीद प्राप्त करें | नगद ना दें |- निदेशक :-

Information area of C.I.B / Analysis of Crime.

क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो में चार प्रकार के सदस्यों की जिम्मेदारी तय की गई है जिसमें १ इनफार्मर > इनका काम समाज में आसपास किसी प्रकार के असामाजिक तत्व हिंसा फैलाने वाले या भ्रष्टाचार करने वाले तत्व दिखाई दे या साक्ष्यों के आधार पर प्राप्त हो तो उसे स्थानीय प्रशासन को सूचना देकर उसे रोकथाम कराने की जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है

२ जिला स्तर > क्राइम रिपोर्टर < इनकी जिम्मेदारी होती है कि अपने जिले में किसी भी प्रकार की क्राइम होता है उस क्राइम की रिपोर्ट जिला प्रशासन को अविलंब अवगत करा कर के उसे रोकथाम कराना होता है साथ ही साथ जिला प्रशासन स्थानीय थाने या किसी भी कार्यक्रम में सहयोग देकर के अपराध विहीन समाज बनाने के निर्माण के भूमिका का भी कार्य करना होता है त्योहारों पर एवं किसी भी धार्मिक आयोजन में सरकार और प्रशासन के साथ मिलकर के शांति व्यवस्था बनाए रखने में अपना योगदान देना भी क्राइम रिपोर्टरों की जिम्मेदारी होती है

३ राज्य स्तर पदाधिकारी > इस स्तर के सभी पदाधिकारी अपने राज्य के एक जिम्मेदार पदाधिकारी होते हैं इनकी जिम्मेदारी प्रत्येक जिला पदाधिकारियों एवं अपने अपने अपने कार्य क्षेत्रों में समाज में हो रहे अपराध नियंत्रण में प्रशासन का सहयोग करना होता है किसी भी प्रकार का साक्ष्यों के आधार पर केस प्राप्त होता है तो उसकी छानबीन करके सूचनाओं को एकत्र करके जिला प्रशासन या राज्य प्रशासन को अवगत करा कर न्याय दिलाने का कार्य करना होता है अपने क्षेत्रों में लोगों का सहयोग करना प्रशासन के साथ मिलकर धार्मिक त्योहारों में मानिटरिंग करके अपराधिक गतिविधियों को रोक लगाना ही इस स्तर की जिम्मेदारी है

४ राष्ट्रीय स्तर > इस पदाधिकारी का कार्य सम्पूर्ण भारत होता हैं वह अपने स्तर से किसी भी प्रकार के बड़े से बड़े मामले को केंद्र सरकार को या केंद्रीय जांच ब्यूरो या केंद्रीय केंद्रीय आयोग विभाग को भी सूचनाएं देकर के रोकथाम करा सकते हैं साथ ही साथ अपने स्तर से किसी भी प्रकार की मीटिंग का आयोजन किया जा सकता है इसके लिए केंद्रीय कार्यालय से अनुमति लेना होता है अपने अपने क्षेत्र में संस्था की मानिटरिंग एवं बड़े पैमाने पर प्रशिक्षण कार्यक्रम भी कर सकते हैं