CIB
8_new.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg

H.O:- GANDHI GALI GOLGHAR-GORAKHPUR U.P PIN 273001 HELP LINE NO. +919453591912 EMAIL-ID: cibindia11@gmail.com Website: www.cibbureau.in                            Help-Line & Whatsapp No:- 9453591912 (24/7)    Emergency Official No:0551-2209938

विशेष सूचना = सी ० आई ० बी ० एक राष्ट्रीय संगठन है | जिसमे संविधान का अनुपालन करना हमारा नैतिक कर्त्तव्य है| इसके सभी सदस्य अवैतनिक एवं स्वैछा से राष्ट्रीय सेवा हेतु स्वयं संकल्पित है | यदि कोई भी सी ० आई ० बी ० के नाम पर संविधान विरोधी काम करता है, तो वह स्वयं जिम्मेदार होगा | अनुदान राशि संस्था के खातें में जमा कर रशीद प्राप्त करें | नगद ना दें |- निदेशक :-

Join-US

CIB Rules

सीआईबी के नियम क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो एक राष्ट्रीय सूचना संगठन है इसमें सभी सदस्य एवं पदाधिकारी अवैतनिक रूप से सेवा देने हेतु संकल्पित है इस सदस्य संस्था में जुड़ने हेतु निम्न नियमों का पालन करना आवश्यक है पहला आपकी उम्र 25 वर्ष से ऊपर होना चाहिए दूसरा आप भारत के नागरिक हूं एवं राष्ट्र सेवा करने की भावना रखते हो तीसरा आपकी शिक्षा इंटर से ऊपर होनी चाहिए चौथा आप सरकारी या गैर सरकारी किसी भी संस्था में सेवारत हूं तो आप भी राष्ट्र सेवा कर सकते हैं पांचवा आपकी क्षमता शासन और प्रशासन की में वार्ता करने की होनी चाहिए छठवां इस संस्था में महिला और पुरुष दोनों हो सकते हैं सातवां आपके पास इस संस्था में जोड़ने हेतु निम्न दस्तावेज होना जरूरी है आधार निर्वाचन कार्ड राशन कार्ड सरकारी विभाग का परिचय पत्र दो पासपोर्ट साइज फोटो एवं पुलिस वेरिफिकेशन प्रमाण पत्र आठवां आपकी परिचय पत्र होने के बाद कार्यालय केंद्रीय कार्यालय को सूचना देना अनिवार्य होगा संस्था के सब में जाति धर्म की चर्चा करना अवैध मानी जाएगी नावा संस्था द्वारा परिचय पत्र के बाद आपका सक्रिय होने के उपरांत आपका नाम वेबसाइट पर अंकित की जाएगी 810 मा संस्था के उद्देश्य सरकार और प्रशासन को सहयोग करना है 11 माह संस्था के सभी सदस्य सिर्फ सूचना प्राप्त करने हेतु अधिकृत हैं किसी प्रकार की जांच करने हेतु अधिकृत नहीं हैं बारा मा अपने क्षेत्र में थाना जिला प्रशासन के बीच एक बैठक कर आपसी संबंधों को मजबूत करना अनिवार्य है तेरावा किसी भी मरिया क्राइम रिपोर्टर के कार्ड के आधार पर अधिकार पत्र की जारी करने की जिम्मेदारी जिला प्रभारी की होगी केंद्रीय कार्यालय कि नहीं राज्य स्तर या राष्ट्रीय स्तर के कार्ड धारकों को अधिकार पत्र केंद्रीय कार्यालय द्वारा जारी की जाएगी 15 वा गोपनीय सूचना की गोपनीय पत्र बनाकर केंद्रीय कार्यालय को भेजना अनिवार्य होगा सुदामा आप द्वारा संस्था के विरुद्ध या राष्ट्र के विरुद्ध कार्य करने पर सूचना प्राप्त होती है तो आपका कार्ड स्वतंत्र मानी जाएगी एवं संस्था द्वारा आप पर विधिक कार्रवाई की जा सकती है उपरोक्त नियमों को पालन करना अनिवार्य है