स्थितियों में समाज और देश की स्थिति को देखकर यह महसूस होने लगा कि समाज में युवाओं को जगाने की जरूरत है लोगों में समाज और राष्ट्र को एक मजबूत स्तंभ देने की आवश्यकता है इन्हीं स्थितियों परिस्थितियों के लिए देश के युवाओं को उत्साहित करने के लिए क्राइम इनफार्मेशन ब्यूरो का गठन किया गया यह गठन 28 सितंबर 2012 में भारतीय अधिनियम धारा १८८२ एक्ट के आधार पर इसका गठन किया गया और इन्हीं नाम को भारत सरकार के अधिनियम 1951 के अंतर्गत कॉपीराइट तथा ट्रेडमार्क के साथ समाज के उत्थान के लिए देश में अराजकता को समाप्त करने के लिए तथा समाज में हो रहे व्याप्त भ्रष्टाचार, अपराध, हिंसा, बाल उत्पीड़न ,घरेलू हिंसा, दहेज उत्पीड़न ,साइबरक्राइम ,नक्सलवाद एवं तमाम ऐसी के राष्ट विरोधी गतिविधियां जो देश और समाज के लिए घातक है |
उन सब को रोकने के लिए सरकार और प्रशासन को वॉलिंटियर्स के माध्यम से सहयोग देने हेतु समय-समय पर उनको सूचनाएं मुहैया कराने हेतु पूरे देश में इस संस्था को लागू किया गया इस संस्था का मूल उद्देश्य हिंसा और भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने में युवाओं को आगे लाने का प्रयास किया जा रहा है
Director, CIB